देवास। सोशल मीडिया पर निरंतर ऑडियो वीडियो के जरिए अनर्गल टिप्पणी कर न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में शनिवार को देवास जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अधिवक्ता राम प्रसाद सूर्यवंशी की सनद निलंबित कर दी गई है। स्टेट बार काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश ने सूर्यवंशी के विरुद्ध गंभीर अतिरिक्त कदाचरन का केस दर्ज कर उनकी सनद निलंबित कर दी है। यह कार्रवाई सोशल मीडिया पर न्यायपालिका, न्यायाधीशगण व स्टेट बार के पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुचित टिप्पणियों के मामले में की गई है। इसे अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा गया है। स्टेट बार की कार्यकारी सचिव गीता शुक्ला ने इस आशय की विज्ञप्ति शनिवार 22 जुलाई को जारी की है। इसमें उल्लेख किया गया है। कि अधिवक्ता अधिनियम की धारा-35 के तहत देवास बार के अध्यक्ष राम प्रसाद सूर्यवंशी की सनद आगामी आदेश तक के लिए निलंबित कर दी गई है। दरअसल, सूर्यवंशी द्वारा निरंतर सोशल मीडिया में आडियो-वीडियो के जरिए अनर्गल टिप्पणी की गई। इससे न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची। इसीलिए कठोर कदम उठाया गया। सूर्यवंशी अब भारत के किसी भी न्यायालय में पैरवी करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उक्त अधिसूचना समस्त न्यायालयों में भी प्रेषित कर दी गई है।
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सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।