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लॉकडाउन का विस्तृत आदेश जारी, शादी के लिए लेना होगी परमिशन, रोज 3 घंटे खुलेगा बाजार

देवास लाइव। देवास जिले में धारा 144 के तहत नए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं जिसके तहत लॉकडाउन को 19 अप्रैल से 26 अप्रैल तक बढ़ाया गया है। इस आदेश में कुछ संशोधन भी किया गया है जिसमें कई गतिविधियों को छूट दी गई है। नए आदेश में सुबह 7:00 बजे से 10:00 बजे तक रोज बाजार खुला रहेगा।

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