देवास। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की 1973 की धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंधात्मक आदेश 03 मई 2020 में पेट्रोल पंप संचालन की कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गई है। अत: जिले के सभी पेट्रोल पंप को अपनी-अपनी सुविधानुसार 24 घंटे चालू रख सकते हैं। इसके लिए पृथक से अनुमति की आवश्यता नहीं होगी।
सौरभ सचान
सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।


