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देवास लाइव की खबर का असर, किसानों के साथ सोनकच्छ मंडी में तोल की धोखाधड़ी के मामले में मंडी सचिव निलंबित



कलेक्टर श्री गुप्ता ने सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सोनकच्छ श्री आनन्द सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने पर किया निलंबित

दिवस 30 मई 2023/ कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता ने सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सोनकच्छ श्री आनन्द सिंह को कार्य में लापरवाही बरतने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि
कृषि उपज मण्डी समिति सोनकच्छ में व्यापारी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक तौल काटे पर किसानों के साथ की गयी। नापतौल संबंधी धोखाधड़ी के संबंध में सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति सोनकच्छ श्री आनन्द सिंह को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया था।

उक्त के संबंध में श्री आनन्द सिंह के द्वारा दिनांक 29 मई .2023 को प्रति उत्तर प्रस्तुत किया, जो कि संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण तथा तहसीलदार सोनकच्छ के प्रतिवेदन अनुसार उक्त कृत्य पदीय कर्तव्यों के प्रति लापरवाही पाये जाने के कारण मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के तहत् तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 में निहित प्रावधानों के तहत् श्री आनन्द सिंह, सचिव कृषि उपज मण्डी समिति सोनकच्छ को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग – सोनकच्छ रहेगा तथा निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वहन भत्ते की पात्रता रहेगी।

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