देवास

नया आदेश: प्रात: 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक अब तीन-तीन दिन दुकानें खुलेगी

कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला ने किया संशोधित 

देवास 01 जून 2021/ प्रभारी मंत्री सुश्री उषा ठाकुर की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित जिला आपदा प्रबंधन समूह की बैठक आयोजित की गई थी। बैठक लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी प्रतिबन्धात्मक आदेश में कलेक्टर श्री चंद्रमौली शुक्ला द्वारा आंशिक संशोधन किया गया है। जारी आदेशानुसार गतिविधियों को उनके निर्धारित समयानुसार प्रतिबंध में छूट प्रदान की गई है।

जारी आदेश अनुसार दिवस गतिविधियां जिन्हें प्रतिबंध से मुक्त किया गया है, उनमें सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रातः 11.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कपड़ा, सराफा, फुटवेयर, बर्तन भण्डार, क्रॉकरी, टेलरिंग, मटेरियल्स एवं टेलर्स, स्टेशनरी सैलून, आदेश में सम्मिलित नहीं हुई अन्य दुकानें खुली रहेगी। इसी प्रकार मंगलवार, गुरुवार, शनिवार को प्रातः 11.00 बजे से सायं बजे 06.00 बजे सभी प्रकार की भवन निर्माण सामग्री विद्युत उपकरण सामग्री, ऑटो मोबाईल, गैराज, टायर ट्यूब-पंचर, लकड़ी टाल एवं फर्नीचर, हार्डवेयर दुकानें, घड़ी, चश्मा, मोबाईल, कम्प्यूटर की दुकानें, ईलेक्ट्रानिक, कूलर, पंखा, ईलेक्ट्रिकल्स दुकानें, सभी प्रकार की रिपेयरिंग की दुकानें, अनाज भण्डार एवं जनरल स्टोर्स की दुकानें खुली रहेगी। शेष आदेश यथावत रहेंगे।

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