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नवरात्रि को लेकर देवास जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी, जानिए क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

देवास लाइव। नवरात्रि को लेकर देवास कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन संबंधी आदेश जारी किया गया है। नवरात्रि के दौरान 6 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी । स्थल पर 100 से अधिक लोग मौजूद नहीं होने चाहिए। गरबा का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। कोविड-19 से संबंधित समस्त गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा।

सौरभ सचान

सौरभ सचान देवास लाइव (dewaslive.com) के संपादक एवं प्रमुख हैं। देवास लाइव मध्यप्रदेश के देवास जिले से प्रकाशित एक प्रमुख डिजिटल हिंदी न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म है, जो स्थानीय खबरों, सामाजिक मुद्दों और जनहित से जुड़ी घटनाओं को निष्पक्ष और सटीक रूप में प्रस्तुत करता है। सौरभ सचान की पत्रकारिता का उद्देश्य स्थानीय आवाज़ों को सामने लाना और देवास की जमीनी सच्चाई को जनता तक पहुँचाना है।

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