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नवरात्रि को लेकर देवास जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन जारी, जानिए क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित

देवास लाइव। नवरात्रि को लेकर देवास कलेक्टर द्वारा गाइडलाइन संबंधी आदेश जारी किया गया है। नवरात्रि के दौरान 6 फीट से ऊंची प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी । स्थल पर 100 से अधिक लोग मौजूद नहीं होने चाहिए। गरबा का आयोजन प्रतिबंधित किया गया है। कोविड-19 से संबंधित समस्त गाइडलाइंस का भी पालन करना होगा।

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