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नाइट कर्फ्यू नगरी क्षेत्रों में फिर से लागू, प्रतिबंधात्मक आदेशों में संशोधन, देखिए डिटेल

 

कलेक्टर श्री शुक्ला ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कोरोना गाइड लाइन के प्रतिबंधात्मक आदेश में किया आंशिक संशोधन

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समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक किये जा सकेंगे संचालित 

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सभी धार्मिक पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु / अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे

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 विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि / व्यक्ति शामिल हो सकेंगे

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रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा

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जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा

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देवास, 07 अक्टूबर 2021/ कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चंद्रमौली शुक्ला ने आगामी त्योहारों के दृष्टिगत कोरोना गाइड लाइन के प्रतिबंधात्मक आदेश में आंशिक संशोधन किया है। जारी आदेशानुसार मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र अनुसार दिनांक 06 अक्टूबर 2021 एवं जिला आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुक्रम में पूर्व में जारी कार्यालयीन आदेश दिनांक 03.09.2021 एवं लोकसभा उप निर्वाचन हेतु आयोग द्वारा निर्देशों के अनुरूप जारी दिश निर्देशों को छोड़कर पूर्व के समस्त कोरोना कर्फ्यू आदेशों को अधिक्रमित किया है। 

 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी चन्द्रमौली शुक्ला ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, The Epidemic Disease Act, 1897 एवं National Disaster Management Act 2005 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए देवास जिले की राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश पर्यन्त तक निम्नानुसा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेशानुसार सभी सामाजिक, राजनैतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आयोजन, मेले, धार्मिक आदि समारोह आदि, जिनमें जनसमूह एकत्र होता है, प्रतिबंधित रहेंगे। राजनैतिक कार्यक्रमों आदि हेतु लोकसभा-विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। समस्त कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। दिनांक 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत की क्षमता पर कोचिंग संस्थान एवं प्रशिक्षण संस्थान संचालित हो सकेंगे। कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन कोचिंग संस्थान के संचालक एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजक को सुनिश्चित कराना बंधनकारी होगा। समस्त धार्मिक पूजा स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक श्रद्धालु / अनुयायी उपस्थित रह सकेंगे। सभी प्रकार की दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, निजी कार्यालय, शॉपिंग मॉल, जिम अपने नियत समय तक खुल सकेंगे सिनेमा घर एवं थियेटर कुल क्षमता के 50 प्रतिशत की सीमा तक संचालित किये जा सकेंगे। उपरोक्त हेतु कोविड -19 प्रोटोकाल का पालन बंधनकारी होगा। समस्त वृहद , मध्यम , लघु एवं सूक्ष्म उद्योग अपनी पूर्ण क्षमता पर कार्य कर सकेंगे तथा निर्माण गतिविधियां सतत् चल सकेंगी। जिम, फिटनेस सेंटर, योगा केन्द्रों का संचालन इनकी क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए संचालित किये जा सकेंगे। दिनांक 15 अक्टूबर 2021 से 100 प्रतिशत क्षमता पर उपरोक्त संचालन किया जा सकेगा। समस्त खेलकूद के स्टेडियम एवं स्वीमिंग पूल खुल सकेंगे तथा खेल आयोजनों में स्टेडियम / दर्शक दीर्घा में क्षमता के 50 प्रतिशत तक दर्शक शामिल हो सकेंगे ।

जारी आदेशानुसार समस्त रेस्टोरेंट एवं क्लब 100 प्रतिशत क्षमता से कोविड -19 प्रोटोकाल की शर्तों का पालन करते हुए खुल सकेंगे। विवाह आयोजनों में दोनों पक्षों के मिलाकर अधिकतम 300 अतिथि / व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। आयोजन में कोविड -19 महामारी की रोकथाम हेतु समस्त प्रोटोकाल का पालन किया जाना आयोजकों द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा । अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति में अंतिम संस्कार की अनुमति रहेगी । रावण दहन के पूर्व परम्परागत श्रीराम के चल समारोह प्रतिकात्मक रूप से अनुमत्य होगा। रामलीला तथा रावण दहन के कार्यक्रम खुले मैदान में फेस मास्क तथा सोशल डिस्टेंसिंग की शर्त पर आयोजन समिति द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त कर आयोजित किये जा सकेंगे। रामलीला का आयोजन मैदान / हॉल की क्षमता के 50 प्रतिशत सीमा तक दर्शक शामिल हो सकेंगे । रावण दहन के वृहद आयोजन, जिनका स्वरूप मेले समान होता है , की अनुमति नहीं होगी। गरबा का आयोजन सोसायटियों, कालोनियों, मोहल्लों में मोहल्ला वासियों, कालोनी वासियों की आयोजन समिति द्वारा आयोजन स्थल की क्षमता के 50 प्रतिशत की क्षमता तक की उपस्थिति में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी को सूचित कर आयोजित किया जा सकेगा। व्यावसायिक स्तर पर वृहद स्वरूप के गरबा आयोजनों की अनुमति नहीं होगी। अंर्तराज्यीय (Inter State) तथा राज्यांतरिक (Intra State) व्यक्तियों, माल ( Goods ) एवं सर्विसेज का आवागमन निर्बाध रहेगा। पूरे जिले के समस्त नगरीय क्षेत्रों में रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा। 

       जारी आदेशानुसार अनुमत्य आयोजनों, समारोहों में डी.जे., बैण्डबाजे की माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जारी आदेशों के अधीन रात्रि 10.00 बजे तक उपयोग की अनुमति रहेगी । चूंकि यह आदेश जन सामान्य से संबंधित है एवं परिस्थितिवश इतना समय उपलब्ध नहीं है कि जन सामान्य या समूह को इस संबंध में सूचना दी जाकर सुनवाई की जा सके , अतः दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 ( 1 ) के अंतर्गत यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है । कोई भी हितबद्ध पक्ष दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 ( 5 ) के अंतर्गत इस आदेश के विरुद्ध अपनी आपत्ति या आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है।

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