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देवास में अवैध मदिरा परिवहन पर आबकारी विभाग की कार्यवाही, दो प्रकरण दर्ज

देवास, 21 मार्च 2024: लोकसभा निर्वाचन-2024 के मद्देनजर, कलेक्टर श्री ऋषव गुप्ता के निर्देशानुसार और सहायक आबकारी आयुक्त श्रीमती मंदाकिनी दीक्षित के मार्गदर्शन में, देवास जिले में आबकारी विभाग द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में, देवास में अवैध मदिरा परिवहन की मुखबिर सूचना पर आबकारी दल ने घेराबंदी कर एक्टिवा वाहन पर विदेशी मदिरा व्हिस्की की 12 बोतलें अवैध रूप से परिवहन करते हुए एक आरोपी को पकड़ा। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जप्त सामग्री और वाहन का बाजार मूल्य लगभग 95 हजार रुपये है।

इसके अलावा, देवास में बिना नंबर की दो पहिया वाहन जुपिटर को रोककर विधिवत तलाशी ली गई, जिसमें विदेशी मदिरा बीयर की 24 केन बरामद हुईं, जो आरोपी द्वारा अवैध रूप से परिवहन की जा रही थीं। आरोपी के खिलाफ मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू कर दी गई है। जप्त सामग्री और वाहन का बाजार मूल्य लगभग 80 हजार रुपये है।

कार्यवाही में शामिल:

  • आबकारी उपनिरीक्षक सुश्री राजकुमारी मंडलोई
  • व्रत प्रभारी देवास ब प्रेम यादव
  • मुख्य आरक्षक राजाराम रैकवार, दीपक धुरिया, बालकृष्ण जायसवाल, नितिन सोनी, आशीष गुप्ता
  • सैनिक केदार चौधरी

जिले में आबकारी विभाग द्वारा इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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